पुणे:
– कोल्हापुर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
90 वर्षीय महिला को हवस का शिकार बनाने वाले को अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। कोल्हापुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को आरोपी विष्णु कृष्णा नलवड़े (50, नांगरवाड़ी, भुदरगड़) को उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 मार्च 2015 को आरोपी ने इस बात का फायदा उठाते हुए पीड़िता के साथ बलात्कार किया था कि वो बिस्तर से उठने में असमर्थ है। घटना को अंजाम देने के बाद जब वह भागने लगा, तो पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला सत्र न्यायाधीश अदिति यू. कदम की अदालत में चल रहा था।
इंसानियत पर कालिख के समान
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ए. एस. पिरजादे ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। उन्होंने अदालत को बताया कि बीमारी के चलते पीड़ित महिला बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, इसी का फायदा उठाकर विष्णु ने वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को इंसानियत पर कालिख करार देते हुए पिरजादे ने अदालत से कहा कि विष्णु ने संपूर्ण नारी जाति के आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है, उसके सुधरने की अब कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि, न्यायाधीश अदिति यू. कदम ने विष्णु को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद विष्णु को कोल्हापुर की कलंबा जेल भेज दिया गया।